शिक्षा मित्रों को हाईकोर्ट से झटका, टीईटी से नहीं मिलेगी छूट
हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) में छूट प्रदान करने को निरस्त कर दिया है। इससे उन शिक्षा मित्रों के हाथ मायूसी लगी है, जिन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा दिए बिना ही नियुक्ति पाई थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर (जिला ऊधमसिंह नगर) निवासी ललित आर्या व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को शिक्षक योग्यता परीक्षा में छूट प्रदान करते हुए प्राथमिक शिक्षक रूप में समायोजित किया गया है। यह एनसीटीई और राइट टू एजूकेशन एक्ट के विरुद्ध है।