दिल्ली में तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में अगले एक वर्ष तक तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार के तंबाकू अथवा पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली पुलिस, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों समेत कई अन्य सरकारी संस्थानों और अधिकारियों को भेजी गई है।
दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग की आयुक्त मृणालिणी दर्सवाल ने खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 का जिक्र करते हुए आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 13 अप्रैल से एक वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला, खर्रा अथवा सुगंधित पान-मसाले पर प्रतिबंध रहेगा। तंबाकू किसी भी तरह का हो लोगों की स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *