उत्तराखंड से नहीं हटेगा राष्ट्रपति शासन : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जनहित याचिका खारिज कर दी है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर चुनौती दी गई थी।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने वकील एमएल शर्मा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
एमएल शर्मा ने जनहित याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाए और विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए ये दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च राष्टरपति शासन लगा था। इसके बाद कांग्रेस ने नैनिताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी।