प्रदूषण के खिलाफ जंग के लिए दिल्ली-एनसीआर में आज से लागू हुआ GRS

नई दिल्ली । वायु प्रदूषण से जंग तेज करते हुए दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम से ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (जीआरएस) लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान हर घंटे चार अलग-अलग श्रेणियों के तहत एनसीआर के वायु प्रदूषण की निगरानी होगी। हर श्रेणी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ सख्त प्रावधान तय किए गए हैं।

प्रदूषक तत्व पीएम 2.5 और पीएम 10 का इंडेक्स जिस श्रेणी का रहेगा, उसी के प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे। कूड़ा जलाना, धुंआ छोड़ रहा वाहन चलाना और डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेट का प्रयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। ऐसा करने पर चालान किया जा सकता है।

ढाबों और रेस्तरां में लकड़ी व कोयले का उपयोग भी नहीं हो सकेगा। मंगलवार से ही अगले पांच माह के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन भी बंद कर दिया जाएगा।

सर्दियों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने जीआरएस लागू करने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है।

मंगलवार दोपहर ईपीसीए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों संग एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगा। इस बैठक के तत्काल बाद इस सिस्टम को लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी।

एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय ने गत जनवरी में ग्रेडिंग रिस्पांस सिस्टम अधिसूचित किया था।

जागरण से बातचीत में ईपीसीए के चेयरमैन डॉ. भूरेलाल ने बताया कि जीआरएस लागू होने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि वायु प्रदूषण की जो श्रेणी चल रही हो, उसको उससे आगे न जाने दिया जाए। वायु प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाए।

एनसीआर के सभी सदस्य राज्य इसके क्रियान्वयन पर निगाह रखेंगे। इस अवधि में ईंट-भट्ठे बंद रहेंगे। पराली जलाने पर निगाह रखी जाएगी।

भवन निर्माण कार्यों में धूल न उड़े, इस दिशा में भी तय मानकों का शत- प्रतिशत पालन करना होगा। जीआरएस 15 मार्च तक लागू रहेगा।

News Source: jagran.com

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