वन दरोगा लिखित परीक्षा 11 जून को, परीक्षा केंद्रो पर धारा 144 लागू
देहरादून, । अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) डाॅ0 शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि 11 जून को जनपद देहरादून में आयोजित पदनाम-वन दरोगा के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा को शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु 41 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने की दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अतएव शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देहरादून जनपद के परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए जाते है। जनपद देहरादून के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेगें और न ही जुलूस आदि निकालेगें। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जनभावना को किसी प्रकार से नही भड़कायेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भाव्य हों। देहरादून जनपद क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उपर्युक्त आदेश परीक्षा को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जना सम्भव नहीं है, इस लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। उपरोक्त प्रतिबंध 11 जून 2023, को परीक्षा समाप्ति तक देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगंे यदि यह इससे पूर्व वापस न लिया जाए। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।