दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

नई दिल्ली, । केंद्र और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच अधिकारों को लेकर जारी लड़ाई अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर ही चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अलग से इस मामले में प्रावधान 131 के तहत दायर की गई याचिका को केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया है।
अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दायर याचिका को वापस लिए जाने की इजाज़त देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने फिलहाल यह तय नहीं किया है कि दिल्ली सरकार प्रावधान 131 के तहत याचिका दाखिल कर भी सकती है या नहीं. इस बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि दिल्ली सरकार इस याचिका को वापस ले और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे, वरना याचिका को खारिज कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना चुकी है, सो, आगे बढऩे के लिए उसके फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए, और अलग से याचिका का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दो मामले एक साथ नहीं चल सकते।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। वैसे, संविधान में प्रावधान 131 के तहत व्यवस्था की गई है कि यदि केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रावधान 131 के तहत याचिका दाखिल करने पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि आप खुद को राज्य कैसे कह सकते हैं।

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