उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रमोशन पर DG क्या बोले ?

विशेष श्रेणी से पदोन्नत हुए हेड कांस्टेबलों में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जारी ‘भ्रांतियों’ को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि गत नौ नवंबर को जारी पदोन्नति सूची में हेड कांस्टेबल के लिए अर्ह हो चुके विशेष श्रेणी के हेड कांस्टेबलों को शामिल किया गया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से अनुशासन बनाए रखने को भी कहा है। पुलिस मुख्यालय ने नौ नवंबर को विशेष श्रेणी हेड कास्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने वाले 221 कर्मियों की पदोन्नति लिस्ट जारी की थी। इस पर पुलिस कर्मियों में भ्रांतियां बनी हुई थीं, पुलिस कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख रहे थे। इस पर डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार को खुद स्थिति स्पष्ट करने के लिए आगे आना पड़ा है। डीजी अशोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 से 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के साथ ही हेड कास्टेबल का वेतनमान प्राप्त कर रहे 50 प्रतिशत अर्ह पुलिस कर्मियों को दो फीती धारण करते हुए, अस्थायी रूप से हेड कांस्टेबल (विशेष श्रेणी) के रैंक में पदनामित किए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए उन्हें एक माह का शारीरिक प्रशिक्षण और दो माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बावजूद इसके विशेष श्रेणी हेड कास्टेबल की गणना कांस्टेबल में ही की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में नौ नवंबर को जारी पदोन्नति सूची में अर्ह होने पर हेड कांस्टेबल (विशेष श्रेणी) को वरिष्ठता के आधार पर हेड कास्टेबल नागरिक पुलिस के नियमित पद के प्रशिक्षण कोर्स के लिए चयनित किया गया है, जो नियमानुसार सही है। इस पर किसी भी पुलिस कर्मी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।

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