उन्नाव गैंगरेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, रेप और पॉक्सो में पाया गया दोषी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव गैंग रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कुलदीप को 25 लाख रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।