अनलॉक 5: सिनेमा हॉल से लेकर स्विमिंग पूल और स्कूल तक… जानिए क्या-क्या खुला
नई दिल्ली/उत्तराखण्ड। भारत में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है तो केन्द्र सरकार की तरफ से बुधवार को कुछ और नई रियायतों का ऐलान किया गया है। मार्च में जब से देश में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से रियायतों का ऐलान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बुधवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों, और इंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने ने कहा कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।हालांकि, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है उसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कुछ और रियायतें दी जाएंगी। इससे पहले, अनलॉक 4.0 के दौरान केन्द्र सरकार ने मेट्रो सेवाएं समेत कई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की जाजत दी थी, जिन्हें मार्च के बाद से ही बंद रखा गया था। इसके साथ ही, 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजों को भी आंशिक तौर पर खोलने की इजाजत दी गई थी।कंटेनमेंट जोन के बाद 15 अक्टूबर 2020 से नई गतिविधियो को शुरू करने की इजाजत होगी।पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू करने की इजाजत होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।