ओवरलोडिंग पर सख्त निर्णय जुर्माना कई गुणा बढ़ा, परमिट निलंबन होगा
देहरादून, । ओवरलोडिंग पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें जुर्माना 60 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। ओवरलोडिंग में दूसरी बार चालान होने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा और परमिट भी निलंबित रहेगा। इस साल फरवरी में यह फैसले ले लिए गए थे, जिन्हें अब देहरादून के साथ ही हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, विकासनगर, टिहरी, उत्तरकाशी में लागू किया गया है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आरटीए की बैठक हुई थी, जिसमें ओवरलोडिंग पर सख्त निर्णय लिए गए थे, जिन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। आरटीए ने ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही परमिट निलंबन तक की कार्रवाई होगी। पहले 12 सीटर तक के वाहन में ओवरलोडिंग पर प्रति सवारी 250 रुपये जुर्माना था, अब इसे 400 रुपये प्रति सवारी कर दिया गया है। साथ ही दो महीने के लिए परमिट निलंबित रहेगा। 12 सीट से ज्यादा वाले वाहनों में प्रति सवारी 500 रुपये जुर्माने को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है और परमिट तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। दूसरी बार चालान में 12 सीटर तक के वाहन में ओवरलोडिंग होने पर प्रति सवारी 800 रुपये जुर्माने के साथ ही सवा दो महीने के लिए परमिट निलंबित रहेगा। 12 सीटर से ज्यादा वाले वाहनों पर 1200 रुपये प्रति सवारी जुर्माने के अलावा चार माह परमिट निलंबित रहेगा।
बस और विक्रम से लेकर ट्रैकर तक में रहती है ओवरलोडिंगशहर में चलने वाली सिटी बस सवारियों से खचाखच रहती हैं। कई बार तो सवारियों को बस की सीढ़ियों तक खड़ा रहना होता है। ऐसे ही विक्रमों में भी पीछे चार-चार सवारी बिठा दी जाती है। इसी तरह से शहर से आउटर क्षेत्रों में चलने वाले ट्रैकर भी ओवरलोडिंग में चलते हैं। सेलाकुई, विकासनगर की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी ओवरलोड रहती है। विक्रमों को फुटकर सवारी से जुड़े विषय पर फैसला नहीं हुआ है। आरटीए की बैठक में सुनवाई के दौरान सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन ढौंडियाल का तर्क था कि विक्रमों को फुटकर सवारी का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। विक्रम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फुटकर सवारी की मांग रखी। आरटीए ने कहा कि प्रकरण शासन में विचाराधीन है।