यूनिटेक MD संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम बेल देने से किया इन्कार
नई दिल्ली । यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने फिर झटका दिया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान संजय चंद्रा अंतरिम जमानत देने की याचिका खारिज कर दी। यहां पर बता दें कि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोर्ट को खरीददारों और लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती, जमानत पर विचार नहीं होगा।
#FLASH: Supreme Court refuses to grant interim bail to Unitech MD and promoter Sanjay Chandra
— ANI (@ANI) September 21, 2017
वहीं, कोर्ट ने एमिक्स कयूरी को एक वेबसाइट बनाने को कहा था, जिसमें खरीदार सारी जानकारी दे सकें। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस कंपनी की विभिन्न प्रोजेक्ट्स उनके फ्लैट की संख्या और खरीददारों के विवरण मिलने के बाद ही यूनिटेक के प्रोमोटर की जमानत के पहलू पर विचार किया जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पवन सी अग्रवाल को कोर्ट सलाहकार बनाया है और उनसे कहा है कि वह डिटेल रिपोर्ट पेश कर बताएं कि कौन से खरीदार फ्लैट वापस चाहते हैं और कौन अपना निवेश वापस चाहता है।
वहीं, कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि जो पैसे वापस चाहते हैं उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे और जिन्हें फ्लैट चाहिए उन्हें फ्लैट दिया जाएगा।
उधर, संजय चंद्रा के वकील ने कोर्ट को सूचना दी थी कि कोर्ट की शर्तों को पूरा किया गया है और अभी तक 20 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं।