तेजस्वी को पटना हाईकोर्ट से झटका
पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला के मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है. बंगला खाली करने के लिए मोहलत मांगने के लिए तेजस्वी की डबल बेंच में लगाई गई अर्जी भी खारिज हो गई. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी की मांग को ठुकरा दिया। अब तेजस्वी को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। पिछले महीने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव को उनका सरकारी बंगला 5, देशरत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया था। इसे चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने डबल
बेंच में याचिका लगाई थी। हालांकि सोमवार को उन्हें डबल बेंच से भी निराशा हाथ लगी। जस्टिस अमरेंद्र कुमार शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने बंगला खाली करने का आदेश सुनाया। महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पिछले ही हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया और तेजस्वी यादव के बंगला बचाने की याचिका को खारिज कर दिया।