लॉकडाउन-2 में प्रस्तावित कुछ छूट सोमवार से मिलेंगी
नई दिल्ली। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को लॉकडाउन-2 में प्रस्तावित कुछ छूट सोमवार से मिलेंगी। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके संकेत दिए। यहां निर्माण कार्य, ढाबों और सेवा केंद्र खोलने, सिंचाई और खनन जैसे कार्यों में छूट दी जाएंगी। इन कार्यों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही अस्पतालों की ओपीडी भी खुल सकती है। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी।मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में कोई कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि उपायुक्त और सिविल सर्जन्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करनी चाहिए। उन्हें निर्देशित करें कि उनके पास आने वाला कोई भी मरीज किसी प्रकार के बुखार से प्रभावित है या कोविड-19 के लक्षण हैं, तो उन्हें तुरंत सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्टिंग करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ताकि रोगी को तुरंत आगे की जांच के लिए भेजा जा सके।उन्होंने कहा कि आईएमए को अपने डॉक्टरों को ऐसे रोगी के लक्षणों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए सचेत करना चाहिए और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित छूट के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। नहीं तो कोरोना के मामले फिर बढ़ने से परेशानी हो सकती है।गुरुग्राम जिले में सोमवार से सामान्य ओपीडी का संचालन हो सकता है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन इस संबंध में फैसला लेगा। अभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में सामान्य ओपीडी लगभग बंद हैं। इसके चलते दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को काफी असुविधा हो रही है। हालांकि, सामान्य ओपीडी का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए ही होगा। मुख्य सचिव ने कांफ्रेंसिंग में कहा कि ओपीडी में आने वालों की एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की सख्ती से अनुपालना हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ओपीडी को अस्पताल परिसर के बाहर बनाया जाना चाहिए और ओपीडी के बाहर मार्किंग की जाए ताकि ओपीडी के बाहर अधिक भीड़ न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांवों में मोबाइल ओपीडी के जाने की सूचना पहले दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन ओपीडी की सेवाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि अब तक जो मरीज इलाज के लिए भटक रहे थे अब ओपीडी का संचलान होने से उन्हें राहत मिलेगी।”कोरोना के संक्रमण और नियंत्रण पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश और मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन सामाजिक दूरी समेत दूसरी जो अनिवार्य शर्तें हैं, उनका अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा।”