जनपद में धारा 144 लागू की गयी : जिलाधिकारी
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत सामाजिक दूरी एवं एकाकीकरण को लागू किये जाने हेतु जनपद के समस्त क्षेत्रान्तर्गत दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गयी हैं। उन्होंने उक्त संक्रमण की गम्भीरता के दृष्टिगत पारित आदेष का जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त आदेश को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। उन्होंने नामित सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला जिस्ट्रेट एवं नियमित पुलिस के सक्षम अधिकारियों से समन्वयक करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाने के निर्देष दिये हैं।