नीतीश कटारा हत्याकांड में SC ने विकास यादव की पैरोल की याचिका खारिज की
नई दिल्ली। नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल कारावास की सजा भुगत रहे विकास यादव को पैरोल देने से इंकार करते हुये सोमवार को उसकी याचिका खारिज कर दी। नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और यह कोई राहत दिए बिना पूरी की जानी है। पीठ ने विकास यादव की चार सप्ताह का पैरोल मांगने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘आपको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसे पूरी करो।’’