सार्वजनिक स्थान में घूमने पर कोतवाली अल्मोड़ा एवं चौखुटिया थाने में 02 व्यक्तियों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत
अल्मोड़ा । प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत होम क्वारंटाईन लोगों एवं संस्थागत क्वारंटाईन सैन्टरों की लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाय, तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाय। इसी क्रम में दिनाॅक- 10.06.2020 को प्रभारी कोतवाली अल्मोड़ा श्री संन्तोष देवरानी द्वारा भरत सिंह पुत्र तुला सिंह निवासी- अंधेरी गली कालिका मन्दिर खजाची मोहल्ला अल्मोड़ा जो कि दिनाॅक- 04.06.2020 को अपने दोस्त के साथ अल्मोड़ा आया था, लोघिया पुलिस सहायता केन्द्र में डाॅक्टर्स टीम द्वारा 14 दिन का होम क्वारंटाइटन करवाया गया था। होम क्वारन्टीन नियमों का उल्लंघन करअन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालने के कृत्य पर करते पाया गया, जिसके विरूद्व* कोतवाली अल्मोड़ा में क्रमशः मु0अ0सं0- 36/2020 धारा- 188/269/270/271 भा0द0वि0, 51(बी) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2/3 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। थाना चौखुटिया- थानाध्यक्ष चौखुटिया श्री अशोक काण्डपाल द्वारा दिनांक 10.06.2020 को कैलाश सिंह नेगी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह नेगी निवासी- ग्राम- चुलेरासीम जो कि दिनाॅक- 08.06.2020 को दिल्ली/हल्द्वानी से चौखुटिया आया, जिसे होमक्वारंटीन करवाया गया था, परन्तु कैलाश सिंह नेगी *क्वारन्टीन नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थान में घूमते पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर इसके विरूद्व थाना चौखुटिया में मु0अ0सं0- 09/2020 धारा- 188/269/270 /271 भा0द0वि0, 51(बी) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2/3 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत दोनों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी है।