कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ याचिका
बेंगलुरू। कर्नाटक में विधानसभा के लिए चुनाव 12 मई को होना है। इससे पूर्व उसके सामने एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है और कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सुनवाई 10 मई को होगी।
प्रमोद मुतालिक नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक आधार पर वादे किये हैं और अदालत को उन हिस्सों को हटाने का आदेश देना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अगुवाई वाली पीठ करेगी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी किसी याचिका पर सुनवाई कैसे कर सकते हैं जिसमें उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गयी हो, इसलिए इस पर फैसला चुनाव के बाद होगा। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर घोषणा पत्र जारी किया है और धर्म के आधार पर वोट मांगा है। इसलिए कांग्रेस की मान्यता रद्द की जाए और सभी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जाए।