शराब की ओवर रेटिंग पर होगा एक लाख रुपये तक जुर्माना
देहरादून : सरकार ने शराब की ओवर रेटिंग और अवैध शराब की तस्करी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए आबकारी विभाग की ओर से जुर्माने की राशि के तय प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब ओवर रेटिंग, यानी निर्धारित दर से अधिक शराब बेचने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी पर अब एक मुश्त जुर्माने की बजाय कुल माल की एक्साइज ड्यूटी का दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा। गैरसैंण में हुए शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले हुई कैबिनेट में जुर्माना राशि के संशोधन पर मुहर लगी। अब इस पर सरकार अध्यादेश लाने जा रही है।
आबकारी महकमे में अभी तक उत्तर प्रदेश के समय से लागू जुर्माने की व्यवस्था ही चली आ रही है। इसमें आबकारी से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना राशि बेहद कम है। इससे न केवल विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि अवैध तस्करी और अन्य अपराध करने वालों के भीतर भी कोई भय नहीं बन पा रहा था।
इतना ही नहीं, इससे विभाग को राजस्व भी काफी कम मिल रहा था। इसे देखते हुए कुछ समय पूर्व आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने विभागीय बैठक में इस संबंध में सुझाव मांगे थे। इसमें जुर्माना राशि बढ़ाने पर भी विचार किया गया।
इसके बाद जुर्माने की पुरानी दरों में संशोधन करने के साथ ही भांग को आबकारी से हटाकर एनपीएस में शामिल करने संबंधी पत्रावली बनाकर इसे विधायी को भेजा गया। विधायी से पारित होने के बाद यह गैरसैंण में हुई कैबिनेट में लाया गया। इसे गैरसैंण विधानसभा सत्र में लाने की भी योजना थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका।
आबकारी मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि जुर्माने को लेकर कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाया जा रहा है।
ये हैं नए मुख्य प्रावधान
-ओवर रेटिंग अथवा रजिस्टर मेंटेन न करने पर एक लाख तक का जुर्माना, पहले यह राशि पांच हजार थी।
-धारा 63 में अवैध शराब आयात करने पर एक्साइज ड्यूटी का दस गुना जुर्माना, पहले यह राशि पांच हजार रुपये थी।
-डेंचर स्पिरिट को पीने योग्य बनाने पर 50 हजार होगा जुर्माना, पहले जुर्माना राशि पांच हजार थी।
-लाइसेंसी द्वारा शराब में कुछ पदार्थ मिलाकर इसकी तीव्रता बढ़ाने पर अब 10 हजार से 20 हजार तक का जुर्माना, पहले जुर्माना राशि एक हजार रुपये थी।
-दवा की दुकानों पर अल्कोहल नहीं बिकेगी, पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना, पहले यह राशि दो हजार रुपये थी।