OBC वर्ग को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, राज्यों में आरक्षण के बिल पर लगेगी मुहर
एजेंसी,नई दिल्ली । केंद्र सरकार ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति बहाल करने को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को मराठा आरक्षण को लेकर दिए एक फैसले में राज्यों सरकारों से ओबीसी की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार वापस ले लिया था। खबर के मुताबिक, एक बार संसद संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लगा देगी तो इसके बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट के 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था।दरअसल, बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324A की व्याख्या के आधार पर मराठा समुदाय के लिए कोटा को खत्म करने के अपने 5 मई के आदेश के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2018 में संविधान में 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 324A लाया गया था।