उत्तराखंड में अब दैवीय आपदा में सात दिन में मिलेगा मुआवजा
देहरादून । शासन ने दैवीय आपदा में प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समयबद्ध कर दिया है। अब दैवीय आपदा घटित होने के सात दिन के अंदर प्रभावितों को आर्थिक सहायता मुहैय्या करा दी जाएगी। शासन ने इस संबंध में उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन कर दिया है।
दैवीय आपदा में दी जाने वाली आर्थिक सहायता सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित तो है, लेकिन इसे समयबद्ध नहीं किया गया था। समयबद्ध न होने से आर्थिक सहायता में देरी के कतिपय मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब शासन स्तर पर मंथन के बाद इसे टाइम बाउंड करने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने अधिसूचना में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं।
दैवीय आपदा में दी जाने वाली आर्थिक सहायता सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित तो है, लेकिन इसे समयबद्ध नहीं किया गया था। समयबद्ध न होने से आर्थिक सहायता में देरी के कतिपय मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब शासन स्तर पर मंथन के बाद इसे टाइम बाउंड करने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने अधिसूचना में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं।