उत्तराखंड में रात्रि 9 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा
देहरादून, । उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू को लागू करने के बाद अब सरकार ने कर्फ्यू का टाइमिंग बदल दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में रात्रि 9 बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने कुंभ क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू, जबकि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भी कर्फ्यू लगाया है। फिलहाल यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है। सरकार ओर से जारी एसओपी में समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था। रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूटः इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को, बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग और शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी।