गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग के लेकर NGT सख्त, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली । एनजीटी ने एक ही दिन में दिल्ली के पर्यावरण से जुड़े अलग-अलग मामलों में दिल्ली सरकार, नगर निगमों आदि को जोरदार फटकार के साथ कड़े निर्देश जारी किए।

गाजीपुर लैंडफिल साइट से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार व पूर्वी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा सभी एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दिल्ली के नागरिकों का जीवन जोखिम में डालते हैं।

आप लोग कुछ करते क्यों नहीं

पीठ ने कहा, ‘आपने फिर (गाजीपुर) लैंडफिल साइट में आग लगा दी। आखिर आप क्यों नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहे हैं। आखिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं?’

तत्काल कदम उठाए गए थे 

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि 19 अक्टूबर को दो बजे आग लगते ही तत्काल कदम उठाए गए थे और अग्निशमन दस्तों को काम पर लगाया गया था। लेकिन पहला दस्ता ढाई बजे व दूसरा शाम छह बजे पहुंचा।

आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने का काम करते हैं

इस पर पीठ ने कहा क्या अब हमें दिल्ली सरकार से अग्निशमन दस्ते भेजने के लिए कहना पड़ेगा? आप लोग केवल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने का काम करते हैं। ट्रिब्यूनल ने ईडीएमसी से ये भी पूछा कि क्या उसने ठोस कचरे के बायो-स्टेबिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

कचरे को मिट्टी से ढका जाए

अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने ईडीएमसी से तत्काल कचरे को अलग-अलग करके उसे कॉम्पैक्ट करने तथा जैव-उपचार करने का इंतजाम करने को कहा। इसके लिए जेसीबी मशीनें तथा अन्य उपकरण लगाए जाएं। कूड़े का जो पहाड़ 45 मीटर ऊंचा हो गया है उसमें मीथेन गैस की निकासी के उपाय किए जाएं। कचरे को मिट्टी से ढका जाए। एनजीटी ने एनएचएआइ को भी सड़क मंत्रालय से अनुमति लेकर गाजीपुर के कचरे से ठोस मिट्टी को अलग करने के लिए टेंडर आमंत्रित करने को भी कहा है।

छठ में न हो यमुना में प्रदूषण

एक अन्य मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार व नगर निगमों से छठ के मौके पर यमुना नदी में पशुओं का रक्त अथवा छीछड़ न जाने देने के इंतजाम करने को कहा है। अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने इस संबंध में समग्र स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है।

पीठ ने कहा, ‘आप पशुओं का छीछड़ तथा रक्त यमुना नदी में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको इसे नियमित करना होगा। आप इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते।’ पीठ में विशेषज्ञ सदस्य बीएस साजवान भी शामिल थे।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील पूजा कालरा ने कहा कि स्लाटर हाउसों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वामी ओम ने सुनवाई में उपस्थित

इस मामले में स्वामी ओम ने सुनवाई में उपस्थित होते हुए पीठ से निर्देश जारी करने की अपील की थी। जबकि याचिका ओजस्वी पार्टी की ओर से दाखिल की गई थी। स्वामी ओम ने कहा चार दिवसीय छह पूजा आज से प्रारंभ हो गई है और लोगों को गंदी यमुना में डुबकी लगाकर पूजा करनी पड़ रही है।

लाजपतनगर बाजार में अतिक्रमण

एनजीटी ने दिल्ली पुलिस को लाजपत नगर मार्केट में फुटपाथों पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया कि यदि उसके निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। दुकानदारों ने फुटपाथों पर पूरी तरह अतिक्रमण कर रखा है। आखिर दिल्ली सरकार रेहड़ी वालों के लिए उचित जगह का आवंटन क्यों नहीं करती। आखिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं। आपने फुटपाथ पर दुकाने लगाने की अनुमति दे रखी है। किसी को भी सड़क पर सड़क पर नहीं बैठना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वो बाजार के व्यापारियों की एसोसिएशन को कस्तूरबा निकेतन में अपने वाहन खड़ा करने की अनुमति प्रदान करे। इससे यातायात में सहूलियत होगी। कस्तूरबा निकेतन में 5000 वर्ग मीटर जगह है जिसे ट्रिब्यूनल ने 2015 में व्यापारियों को तब तक अस्थायी पार्किंग के लिए आवंटित करने को कहा था जब तक कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण नहीं कर दिया जाता।

व्यापारियों ने वकील गौतम सिंह के जरिए याचिका दायर कर कहा था कि एनजीटी के आदेश के बावजूद डीयूएसआइबी ने सितंबर 2016 में निरीक्षण के बाद पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए और फिर पार्किंग से मना कर दिया। अनेक पत्रों के बावजूद उसने किसी की नहीं सुनकर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की है।

प्लास्टिक

दिल्ली में प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग को लेकर भी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक थैले शहर के हर हिस्से में खुलेआम मुफ्त में उपलब्ध हैं। पीठ ने दिल्ली सरकार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक थैलों को जब्त किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

News Source: jagran.com

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