कोविड कर्फ्यू: 20 जुलाई तक जारी पाबंदियां,उत्तराखंड आने को काेरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू अब 20 जुलाई सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। राज्य के पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन को विशेष अधिकार भी दिया है। डीएम स्थानीय हालात को देखते हुए पर्यटकों की संख्या को तय कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी डीएम को होगा। मुख्य सचिव एसएस संधु ने कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी की। राज्य में फिलहाल पूर्व से जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने डीएम को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है।
प्रमुख पाबंदियां रहेंगी लागू
-सभी शैक्षिक संस्थान कफ्र्यू के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे
-व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह आठ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगे
-जिम, मॉल, स्टेडियम केवल 50 फीसदी क्षमता से संचालित होंगे
-सब्जी, डेयरी, मिठाई, फूलों की दुकानें रोज सुबह आठ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगीं
-सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर आडिटोरियम बंद रहेंगे
एक हजार से कम हुए कोरोना के मरीज
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में गिरावट के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या एक हजार से कम हो गई है। सोमवार को राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आईसोलेशन से कुल 205 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 932 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को राज्य में कुल 51 नए कोरोना के मरीज मिले और दो संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या तीन लाख 41 हजार 230 हो गई है।