इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का आज आखिरी दिन : न चूकें, क्योंकि इस बार नहीं बढ़ रही है डेडलाइन

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का आज आखिरी दिन है. हर साल 31 जुलाई आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी दिन होता है हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर एक्सटेंड कर देती है. लेकिन, इस बार ऐसा नहीं होगा. 31 जुलाई यानी आज रात 12 बजे के बाद यह समय सीमा समाप्त हो जाएगी.

आकलन वर्ष 2017-18 के लिए जो लोग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उन्हें आज यह समय से फाइल कर देना चाहिए. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी भाषा ने लिखा, ‘आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है. विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है.’

वैसे बता दें कि 30 जुलाई को ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने की खबरें थीं. इस पर अधिकारी ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था.

जरूरी सूचना के तौर पर आपको बता दें कि आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए सरकार राहत दे चुकी है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्‍वीकार करना शुरू कर दिया है. कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्‍या आ रही थी, मसलन नाम, जन्‍म की तारीख और जेंडर का न मिलना इत्‍यादि. हालांकि लोगों को अपने आधार नंबर का जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्लैब के हिसाब से आयकर छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपये है. 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजर्गों के लिए 5 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर से मुक्त है. ऐसे में अपनी आय के मुताबिक स्लैब को ध्यान में रखते हुए समय रहते आईटीआर (ITR) फाइल कर दें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *