पूर्व आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में हुई सुनवाई

नैनीताल,। नैनीताल हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता लखनऊ निवासी हेमंत कुमार मिश्रा को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने विजिलेंस और सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर याची विजलेंस के सम्मुख पेश हुए उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है। आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। पूर्व में यादव उत्तर प्रदेश सरकार में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं।
वहीं, इनके खिलाफ लखनऊ में हेमंत कुमार मिश्रा ने आय से अधिक सम्पत्ति रखने की शिकायत दर्ज की थी। जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की। विजिलेंस टीम ने इनके लखनऊ, देहरादून व गाजीपुर ठिकानों पर छापा मारा। जिसमे विजलेंस को आय से अधिक सम्पति होने कई दस्तावेज मिले। इसके आधार पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

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