लोकसभा में पांच और भाषाओं को मान्यता
नयी दिल्ली। लोकसभा के सदस्य अब सदन में डोगरी, कश्मीरी, कोकणी, संथाली और सिंधी भाषाओं में भी अपनी बात रख सकेंगे और उनका अनुवाद हो सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में इस संबंध में सूचना दी। अब तक सदन में 17 भाषाओं के अनुवाद की ही व्यवस्था थी लेकिन अब सदस्य 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में बोल सकेंगे और उनका अनुवाद भी सुना जा सकेगा। सुमित्रा महाजन ने सदस्यों को सूचित करते हुए कहा कि अब सदन के सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी में भी अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सहयोग से इनके अनुवाद की व्यवस्था की गयी है। जो सदस्य इन भाषाओं में बोलना चाहते हैं उन्हें 24 घंटे पहले इसकी सूचना देगी होगी ताकि राज्यसभा के सहयोग से व्यवस्था की जा सके।