पीएफ अकांउट के पांच फायदे, जो आपको अब तक नहीं पता होंगे..
नई दिल्ली: पीएफ यानी ईपीएफ का मतलब है एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड, हिन्दी में कहें तो कर्मचारी भविष्य निधि. यह किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति का वह खाता है जिसमें वह खुद और उसका नियोक्ता एक निश्चित रकम (वाया नियोक्ता) ईपीएफओ में आपके नाम से खुले एक निश्चित खाते में जमा करवाते हैं. इसमें आपका नियोक्ता आपकी सैलरी से कुछ निश्चित रकम काटकर (मौजूदा समय में 12 फीसदी) पीएफ ऑफिस में जमा करा देता है. यह तय रकम सरकार द्वारा निर्धारित होती है और इस तय रकम में नियोक्ता भी अपना हिस्सा (हमारी सीटीसी का हिस्सा) जोड़कर जमा कराता है.
पीएफ पर मिल रहे ये पांच फायदे….
1) पिछले ही साल ईपीएफओ ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया था कि निष्क्रिय पड़े खातों पर ब्याज नहीं मिलेगा, यानी अब आपको अपने पीएफ खाते पर तब भी ब्याज मिलेगा जब वह 3 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा हो. 36 महीनों तक लगातार यदि आपके पीएफ खाते से न पैसा निकाला गया और न ही इसमें डाला गया तो भी मौजूदा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा. वैसे वित्तीय मामलों के जानकार कहते हैं कि भले ही ब्याज मिलता रहे लेकिन इसे सक्रिय पीएफ खाते में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए या निकाल लेना चाहिए क्योंकि मौजूदा नियमों के मुताबिक पांच साल से अधिक समय इस निष्क्रिय खाते के लगातार निष्क्रिय ही बने रहने पर इसे निकाले पर टैक्स देना होगा.
2. क्या आपको पता है कि पीएफ खाते से आपको बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिलता है. EDLI योजना के तहत आपके पीएफ खात पर 6 लाख रुपये तक इंश्योरेंस मिलेगा. यह योजना है Employees Deposit Linked Insurance (EDLI).
3. एक और जरूरी बात. 10 साल तक लगातार पीएफ खाता मेंटेन करने पर जीवन भर की एंप्लॉयी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. यानी, 10 साल तक लगातार ऐसी नौकरी (नौकरियों) में रहने जहां से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा होता रहा, आपको Employees’ Pension Scheme 1995 के तहत एक हजार रुपये की पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती रहेगी.
4. आधार से लिंक आपके यूएएन नंबर के जरिए आप अपने एक से अधिक पीएफ खातों (यदि जॉब चेंज करते रहे हैं तो) को लिंक कर सकते हैं. नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है. नई नौकरी जॉइन करने पर ईपीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म-13 भरने की जरूरत अब नहीं. अब यह अपने आप हो जाएगा. ईपीएफओ ने एक नया फॉर्म पेश किया है, फॉर्म 11 जोकि फॉर्म 13 की जगह पर इस्तेमाल होगा. यह ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में इस्तेमाल होगा.
5. अब बात करते हैं विदड्रॉल की. पीएफ से पैसा निकालना है तो आप इन परिस्थितियों में एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं : मकान खरीदने या बनाने के लिए, मकान की रीपेमेंट के लिए, बीमारी में, उच्च शिक्षा के लिए, शादी आदि के लिए. इन फायदों का इस्तेमाल करने के लिए आपको ईपीएफओ का एक खास समय तक सदस्य होना चाहिए.