मास्क नहीं पहनने पर अब दोगुना जुर्माना, पहली बार में 200, दूसरी बार में 500 रुपये की पेनाल्टी
देहरादून। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर अब दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं हाई रिस्क एरिया से आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना चुकाने वालों को चार वॉशेबल मॉस्क भी दिए जाएंगे।शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराने को कहा। मास्क न पहनने पर अब तक पहली बार 100, दूसरी बार में दो सौ रुपये जुर्माना था। अब पहली बार में 200, दूसरी बार में 500 रुपये जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री ने ट्रेवल हिस्ट्री छिपाने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा।मुख्यमंत्री ने 600 आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये सम्मान निधि देने की घोषणा करते हुए कहा कि, कोविड-वारियर्स की मृत्यु पर सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में होम-आइसोलेशन हेतु निर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की टीम व जांच के मानकों के हिसाब से होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो। होम आइसोलेशन की बजाय अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर को प्राथमिकता दी जाए और गंभीर मरीजों की मॉनीटरिंग की जाए।सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि राज्य में हाई रिस्क एरिया से आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। जिन जिलों में पांच प्रतिशत से अधिक का कोरोना पॉजिटिव रेट है उनमें जांच बढ़ाई जाएंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शनिवार, रविवार को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। किसी जिले या जगह पर संक्रमण बढ़ता है तो लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला डीएम लेंगे।मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि, फैक्ट्री में कुछ केस आने पर लॉकडाउन ठीक नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि उद्योग भी चलते रहें और कोविड की रोकथाम भी होती रहे।