केंद्र को झटका, दिल्ली-एनसीआर में बैन रहेंगी 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां
नई दिल्ली । केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर लगी रोक जारी रखी है। इसके अलावा 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी लगी रोक जारी रहेगी।
एनजीटी ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें डीजल वाहनों पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने NGT में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे। NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी।
NGT dismisses centre's application seeking modification in its earlier order which imposed a ban on 10 year old diesel vehicles.
— ANI (@ANI) September 14, 2017
केंद्र सरकार ने NGT के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को NGT के पाले में ही डाल दिया था। NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।
यह मामला 2014 से लंबित था। इस मामले पर केंद्र सरकार जहां उम्र सीमा के आधार पर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ रही है वहीं दूसरी तरफ एनजीटी उम्र सीमा के आधार पर पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध को जायज ठहराती रही है।
आईआईटी की रिपोर्ट से ही यह बात साफ हुई थी कि डीजल वाहनों से वातावरण ज्यादा प्रदूषित होता है जबकि केंद्र सरकार अपने हलफनामें में यह कहती रही है कि डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी बेहद कम है।