दिल्ली HC का फरमान, राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे की जांच रिपोर्ट पेश करे केंद्र
नई दिल्ली । विदेश से चंदा प्राप्त करने वाली कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के खातों की जांच करने के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह का अतिरिक्त समय दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आखिरी मौका देते हुए वर्ष 2014 के उस आदेश का अनुपालन करने को कहा है, जिसमें कांग्रेस व भाजपा को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन मामले में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई थी।
इन्होंने नियमों का उल्लंघन कर यूके (यूनाइटेड किंगडम) स्थित वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय सहायक कंपनियों से अनुदान प्राप्त किया था। 28 मार्च 2014 को दिए निर्देश में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में छह माह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश नहीं की।
हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुई वकील मोनिका अरोड़ा ने निर्देश के अनुपालन के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा। अपनी दलील में केंद्र ने कहा कि विदेशी चंदा से संबंधित डाटा काफी विस्तृत और पुराने हैं, जिन्हें समेटने और उनकी समीक्षा करने में अतिरिक्त समय की जरूरत है।
इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र को मार्च 2018 तक का अतिरिक्त समय दे दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश की अनुपालना नहीं होने पर अवमानना की याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि आदेश पारित हुए तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में केंद्र ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उल्लेखनीय है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने हाई कोर्ट के 2014 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
News Source: jagran.com