उत्तराखंड में शराब की कीमतों में वृद्धि का रास्ता साफ
देहरादून : उत्तराखंड में प्रदेश में मदिरा की कीमतों में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए आबकारी नीति में संशोधन किया गया है। इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश के मुताबिक सरकार देशी शराब, बीयर वाइन और विदेशी मदिरा में प्रति बल्क लीटर अधिक दर तय कर दी हैं।
राज्य में लंबे समय बाद मदिरा की प्रति बल्क लीटर दरों में वृद्धि की गई है। इससे पहले इन दरों को वर्ष 2010 में तय किया गया था। पिछली दरों के मुताबिक राज्य में शराब की अधिकतम कीमतें तय की जा चुकी हैं। शराब की कीमत बढ़ाने के लिए हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी करेगी, लेकिन इसका रास्ता साफ करने के लिए अब आबकारी नीति में संशोधन किया गया है। इस संबंध में राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश जारी किया गया है।
दरअसल, आबकारी राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाला महकमा है। प्रति वर्ष महकमे के लक्ष्य में 10 से 15 फीसद तक वृद्धि की जाती है। वर्तमान में यह लक्ष्य 2100 करोड़ से अधिक है। अगले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य और बढऩा तय है। लेकिन, शराब की बल्क लीटर वृद्धि की कीमतें बढ़ाना अब संभव नहीं था।
इसलिए महकमे ने बल्क लीटर में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। आबकारी नीति में संशोधन के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक भी पेश किया जाएगा।
अध्यादेश के मुताबिक राज्य में देशी शराब की दरें 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति बल्क लीटर, बीयर में 60 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति बल्क लीटर और वाइन में 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति बल्क लीटर, विदेशी मदिरा की कीमत 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति बल्क लीटर, तय की गई हैं।
संशोधित नीति लागू होने से प्रदेश में देशी से लेकर अंग्रेजी तक मदिरा के तमाम ब्रांडों की नई कीमतें तय करने की राह तैयार हो गई है। अपर मुख्य सचिव डॉ रणबीर सिंह ने आबकारी नीति में संशोधन का अध्यादेश जारी होने की पुष्टि की।