उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने दिए जरूरी दिशा निर्देश
देहरादून, । उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आगामी 14 जुलाई को प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन हेतु मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से समस्त जनपदों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रश्नगत परीक्षा में तैनात समस्त अधिकारियों एवं जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र पर्यवेक्षकों की परीक्षा से 02 दिन पूर्व ब्रीफिंग समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में आहूत की जाये जिसमें सभी केन्द्र व्यवस्थापक अनिवार्य रूप से भाग लें। बैठक में केन्द्र पर्यवेक्षकों ध् व्यवस्थापकों को परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु वांछित उपाय सख्ती से बरतने के निर्देश जारी किये जायें। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा प्रक्रिया के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्र पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाये कि वह सभी कक्ष निरीक्षकों, सचल दल एवं तैनात अन्य समस्त कार्मिकों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सचेत करेंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा से सम्बद्ध किसी भी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होने पर इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा एवं कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त परीक्षा से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी सभी उपलब्ध माध्यमों से जिले भर में प्रसारित की जाये, ताकि अवांछित तत्वों में प्रशासन की मुस्तैदी का प्रभाव बना रहे। जनपदों के सभी परीक्षा केन्द्रों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करते हुये परीक्षा तिथि को इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा फ्लाइंग स्क्वाड अतिरिक्त पुलिस बल, अभिसूचना कार्मिक तैनात किये जायें। दूरस्थ एवं संवेदनशील केन्द्रों में पृथक से डेडिकेटेड सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सतत निगरानी की जायेगी। केन्द्रों में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्रों, परीक्षा सामग्री का प्रति पाली पृथक-पृथक संकलित करते हुए पृथक से जमा करेंगे। परीक्षा तिथि के पूर्व से ही स्थानीय अभिसूचना इकाईयाँध् एजेंसीज सक्रिय बनी रहें।