तो हो सकता है AAP के 21 पूर्व विधायकों पर केस, CM व विस अध्यक्ष भी घेरे में
नई दिल्ली । अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के मामले में अभी आम आदमी पार्टी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात सामने आई है। अगर आरटीआइ कार्यकर्ता की बात दिल्ली पुलिस के गले के नीचे उतरी तो फिर 21 विधायकों के खिलाफ केस होना तय है। इतना ही नहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भी पार्टी बनाने की बात कही गई है।
यह कयास लगाया जा रहा है कि अयोग्य घोषित किए गए आप के 21 पूर्व विधायकों पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। लाभ के पद मामले में इन पूर्व विधायकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए पुलिस में शिकायत की गई है। इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो विधायकों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होगी।
10 पेज की शिकायत में क्या है खास
आरटीआइ कार्यकर्ता व अधिवक्ता विवेक गर्ग ने थाना सिविल लाइन, उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है। 10 पेज की इस शिकायत में कहा गया है कि ये 21 पूर्व विधायक गलत तरीके से संसदीय सचिव के पद पर रहे हैं।
इन अयोग्य विधायकों ने केजरीवाल आदि के साथ मिलकर लाभ का पद लिया। सरकार खजाने को लूटा है तथा जनता के खिलाफ षड्यंत्र किया है। इसके तहत कानून के अनुसार आपराधिक मुकदमा बनता है। गर्ग ने अपनी शिकायत में कहा है कि लाभ के पद के मामले में अभी कई और तथ्य सामने आने हैं।
इससे यह पता किया जाना है कि संसदीय सचिव की हैसियत से इन पूर्व विधायकों ने कौन कौन सी योजनाओं व कार्यों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं करोड़ों के ठेकों को अपने चहेतों को दिलवाकर खेल किया है।
गर्ग ने अपनी शिकायत में कहा है कि इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का भी हाथ रहा है।
इसलिए इन तीनों नेताओं व 21 विधायकों सहित 24 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाए। गर्ग का कहना है कि इन लोगों पर कानून के तहत एफआइआर बनती है जिसे दर्ज कराने के लिए वह पूरी कोशिश करेंगे।