सड़क दुर्घटना के मृतक आश्रितों को 1-1 लाख व घायलों के लिए 40-40 हजार रु की सहायता राशि स्वीकृत की
देहरादून, । जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के तहसील चकराता के अन्तर्गत ग्राम बायला सीमान्तर्गत विजियाधार के लोखण्डी-पिपारा-बायला-बुल्हाड़ मोटर मार्ग पर घटित सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत 1-1 लाख तथा सड़क दुर्घटना में घायलों को 40-40 हजार रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत के नाम से संचालित खाता संख्या से चौक के माध्यम से धनराशि रूपये 1 लाख जिलाधिकारी सिरमौर हिमाचल प्रदेश एवं रू0 12 लाख 80 हजार उपजिलाधिकारी चकराता को मृत व्यक्तियों के आश्रितों को एवं घायलों को भुगतान करने हेतु चौक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी सिरमौर हिमाचल प्रदेश एवं उपजिलाधिकारी चकराता को मृत व्यक्तियों के आश्रितों को एवं घायल व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि वितरण करते हुए प्राप्ति रसीद जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराने को लिखा गया है। ज्ञातव्य है कि 31 अक्टूबर को तहसील चकराता के अन्तर्गत ग्राम बायला में घटित वाहन दुर्घटना में 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, मृतकों में एक व्यक्ति जनपद सिरमौर हिमाचल प्रदेश का था तथा दो लोग गम्भीर रूप से घायल है जिनका चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।