बड़े घपलों की रिपोर्ट सीबीआइ को देंगे बैंक
नई दिल्ली,। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जानकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को देनी होगी। धोखाधड़ी के मामलों में सीबीआइ को बैंकों की नोडल एजेंसी बनाया गया है।केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चैधरी ने बताया कि बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत के लिए सीबीआइ केंद्रीकृत एजेंसी के रूप में काम करेगी। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया था कि बैंकों के पास सीबीआइ में शिकायत के लिए कोई केंद्र बिंदु नहीं है। इसके चलते सीबीआइ को बैंकों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीबीआइ में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया गया है जो बैंकों से बड़े घपलों की शिकायतें लेगा। शिकायत मिलने के बाद वह अधिकारी सीबीआइ के किसी प्रकोष्ठ (भ्रष्टाचार निरोधक, आर्थिक अपराध या बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी प्रकोष्ठ) से जांच की शिकायत कर सकता है। इसके बाद प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की सिफारिश भी कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि 2015 के दौरान सीबीआइ ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जुड़े कुल 171 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की। सीबीआइ और ईडी धोखाधड़ी के जिन बड़े मामलों की जांच कर रहे हैं, उनमें विजय माल्या से जुड़ा 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का मामला भी है।