बैंको को आदेश, माल्या से कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरु करें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
DRT के पीठासीन अधिकारी के. श्रीनिवासन ने अपने आदेश में कहा, ‘मैं बैंकों को यह आदेश देता हूं कि वह माल्या और यूबीएचएल, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइंस सहित उनकी कंपनियों से 11.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 6,203 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें।’DRT के किराये पर लिये नये परिसर में यहां श्रीनिवासन ने इसके साथ ही 20 उन आवेदनों का भी निपटान कर दिया जो इस मामले में पक्षकार बनाये जाने के बारे में थे। इनमें से ज्यादातर आवेदन माल्या और उनकी कंपनियों की ओर से दिये गए थे।

DRT के माल्या और उनकी कंपनियों से कर्ज वसूली की कार्रवाई शुरू किये जाने के आज के आदेश से न्यायाधिकरण में पिछले तीन साल से जारी यह लड़ाई समाप्त हो गई। यह मामला स्टेट बैंक की अगुवाई में 17 बैंको ने दायर किया था। इन बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया है।

बैंकों के समूह ने 2013 में DRT में मामला दायर किया था। स्टेट बैंक ने कर्ज वसूली के अलावा तीन और आवेदन दायर किये हैं जिनमें माल्या को गिरफ्तार करने और कर्ज लौटाने में नाकाम रहने पर माल्या का पासपोर्ट जब्त करने का भी आवेदन किया है। माल्या पिछले साल दो मार्च को देश छोड़कर ब्रिटेन चले गये। उन्हें मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिग मामले में घोषित अपराधी बताया है।

Source: hindi.goodreturns.in

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