न्यायालय सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं
इलाहाबाद।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मां -बेटी के साथ हुए गौंगरेप कांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कराने के शुक्रवार को आदेश दिए है।न्यायालय इस मामले मे सरकार की ओर से अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस ने गत मई माह में उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में पर हुई एक अन्य घटना को गम्भीरता से लेकर ठोस कदम उठाया होता तो मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी यह शर्मनाक घटना न हुई होती। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश दिया।गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर गत 30 जुलाई के तड़के बावरिया गिरोह के सदस्यों ने नोएडा से बदायूं जा रहे कार सवार लोगों के साथ लूटपाट की और बदमाशों ने मां-बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीडि़तों को तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिली। मुख्यालय फोन करने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस पर घटना को दबाने का भी आरोप लगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भोसले ने जनहित याचिका पर राष्ट्रीय राजमार्गाें की सुरक्षा उपायों की मानीटरिंग करने का आदेश देते हुए घटना की विवेचना की स्थिति की एसपी से रिपोर्ट मांगी थी।सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को कोर्ट ने हलफनामे के मार्फत पेश करने का पुलिस को आदेश दिया था। न्यायालय ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेतेे हुए राजमार्ग-91 पर पिछले एक साल में घटी लूट और रेप की घटनाओं तथा उस पर हुई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।