खुशखबरी : पीएफ से निकासी, पेंशन और बीमा जैसे काम अब बस 10 दिन में पूरे होंगे
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिये निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिये समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था.
निकाय ने एक मई 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान शुरू किया. उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है.
ईपीएफओ ने एक बयान में कहा, ‘‘दावों के निपटान के लिये समयसीमा 10 दिन और शिकायतों के निपटान के लिये समयसीमा 15 दिन होगी.’’ श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बैंगलोर में ईपीएफओ के ‘सिटिजन चार्टर’ 207 पेश किया.
बयान के अनुसार चार्टर ईपीएफओ की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा डिलीवरी प्रणाली तथा शिकायत निपटान प्रणाली को और कुशल बनाना है.