उत्तराखंड: उपनल से भर्ती पर HC ने दिया सरकार को झटका, शासनादेश निरस्त

विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश सरकार को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उपनल के माध्यम से ही नियुक्तियों से संबंधित शासनादेश निरस्त कर दिया है। 21 मार्च 2014 को श्रमिकों को सीधे नियोजन में न रख कर उपनल के माध्यम से रखने का शासनादेश जारी किया गया था।

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के श्रमिकों को समिति के नियोजन में मानते हुए सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सतपाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय आजीविका योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति का गठन कर इस समिति को नोडल एजेंसी घोषित किया था।

 

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