विकलांग अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाएगी: सीएम
संदीप शर्मा/ देहरादून,।राज्य में विकलांग अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाएगी। इसमें विकलांगजनों को राज्य सरकार से मिलने वाले अधिकारों व सुविधाओं का जिक्र होगा। विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि को 1200 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए की जाएगी। न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम आवास में हरियाली तीज पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन महिला सशक्तीकरण से ही सम्भव है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई महत्वूपर्ण पहलें की गई हैं। गांव-गांव में महिला उद्यमी तैयार करने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना’’ प्रारम्भ की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना’ प्रारम्भ करते हुए, इस वर्ष हम 12 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने जा रहे हैं। परम्परागत फसलों व हस्तशिल्प में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके वार्षिक टर्न ओवर पर 5 प्रतिशत का बोनस दिया जाएगा। साथ ही 5 हजार रूपए की सीड केपिटल उपलब्ध करवाते हुए इनके बैंक खाते राज्य सरकार खुलवाएगी। हम दो महिला उद्यमिता पार्क स्थापित करने जा रहे हैं। महिला उद्यमियों व महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यमिता-हाट बनाए जाएंगे।