छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता रद्द
पटना, । पटना हाई कोर्ट ने सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान की सदस्यता रद्द कर दी है. पासवान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के समय दिए हलफनामे में अपने कुछ आपराधिक रिकार्ड छिपा लिए हैं. एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया।सासाराम लोकसभा क्षेत्र के एक वोटर गंगा मिश्र ने याचिका में आरोप लगाया था कि छेदी पासवा न ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे में अपने कुछ अपाराधिक रिकार्ड को जाहिर नहीं किया है. जस्टिघ्स के के मंडल ने सुनवाई पूरी होने के बाद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया।2014 के हलफनामे में छेदी पासवान ने जिन आपराधिक रिकार्ड की जानकारी नहीं दी थी, उसमें एक रोड जाम करने और दूसरा रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगाने का मामला था. छेदी पासवान के वकील ने दलील दी कि इन मामलों में वो सजायाफ्ता नहीं है और ना ही चार्जशीट दायर की गई है. लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और सदस्यता रद्द कर दी।
सिंगल बेंच के इस फैसले को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है.।