PF (पीएफ) अंशधारक ध्यान दें, पैसे निकालने को लेकर EPFO के नियम में हुआ यह बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: पीएफ (PF) अंशधारकों के लिए ईपीएफओ (EPFO) द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश और नियमों में बदलावों से अवगत रहना बहुत जरूरी है ताकि समय पड़ने पर दिक्कत का सामना न करना पड़े. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है.

इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से पांच लाख रुपये से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है. पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है. इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है. फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है.

एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया. अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो दावा सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए. इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपये से अधिक होने पर सिर्फ ऑनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाए.

ऑनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए. ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से अधिक है. यह 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कोष का प्रबंधन करता है.

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