गिरोह बनाकर करते थे अपराध, कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा

हरिद्वार : नगर कोतवाली क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर वरुण कुमार ने पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता राजु विश्नोई ने बताया कि 12 जनवरी 2012 को नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पीसी मठपाल ने थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी कनखल ने अपने साथियों प्रदीप त्यागी पुत्र महेश त्यागी और अनुज पुत्र ओमप्रकाश त्यागी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। यह गिरोह आर्थिक लाभ कमाने के लिए गंभीर अपराध कर चुके हैं। इनके डर की वजह से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

दोनों पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल, प्रदीप त्यागी उर्फ प्रमोद पुत्र महेश त्यागी निवासी शाहपुर मुरादनगर गाजियाबाद व अनुज त्यागी पुत्र ओमप्रकाश त्यागी निवासी ग्राम सराय पथरी हरिद्वार को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

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