93 मुंबई धमाकों के दोषी रियाज़ सिद्धिकी को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद

मुंबई: 1993 मुंबई बम धमाकों में जिस रियाज़ सिद्धिकी को कल टाडा अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई आज उसे बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हो गई. प्रदीप जैन हत्याकांड का मामला भी उसी टाडा अदालत में चला. मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सालेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. प्रदीप जैन की 7 मार्च 1995 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रियाज़ सिद्धिकी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप साबित हो चुका था. प्रदीप जैन हत्याकांड में इसके पहले अबु सालेम , मेहंदी हसन शेख, और वीरेंद्र कुमार झांब पहले ही उम्रक़ैद की सजा पाए चुका हैं.

खास बात है कि रियाज़ को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनाया गया था लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चला जिसमे वो दोषी साबित हुआ.

बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मार्च 1995 में की गई थी और सलेम को 11 नवंबर 2005 को भारत लाया गया था. तब तक दो शूटरों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और कुछ छूट चुके थे.

इससे पहले, 1993 मुंबई बम धमाकों मे रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनायी गई थी. पूरी सुनवाई के दौरान अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे थे. मुंबई सीरीयल बम ब्लास्ट के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था. इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन रियाज सिद्दीकी जेल में 10 वर्ष बिता चुका है.

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