मुख्‍य सचिव 24 घंटे में बताएं स्टोन क्रशर बंद हुए या नहीं: हाई कोर्ट

नैनीताल : हरिद्वार में स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेशों का पालन नहीं करने पर 24 घंटे के अंदर स्टोन क्रेशर बंद किये है या नहीं इसकी रिपोर्ट 25 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं।

मातृसदन जगजीतपुर हरिद्वार ने अवमानना दायर कर कहा है कि 3 मई 2017 को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने हरिद्वार में गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में लगे स्टोन क्रशर व खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।

इस आदेश का पालन मुख्य सचिव को कराने को कहा था, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के इस आदेश का पालन मुख्य सचिव द्वारा नहीं किया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर मातृसदन की ओर से अवमानना याचिका दायर की। जिस पर पूर्व में कोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था।

आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे 24 घण्टे के अंदर केन्दीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पारित आदेश का पालन किया गया है या नहीं, स्टोन क्रेशर बन्द किए या नहीं इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दें। साथ ही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई।

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